यूपी में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA) के तहत होगी कार्रवाई

यूपी में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA) के तहत होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिये दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम योगी के कार्यालय ने दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA) भी लगाया जाएगा। 

कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव और डीजीपी को हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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