वाहन चालान का भुगतान समय पर न चुकाने पर लग सकता है पांच से दस गुना अधिक जुर्माना

वाहन चालान का भुगतान समय पर न चुकाने पर लग सकता है पांच से दस गुना अधिक जुर्माना

अगर आप वाहन का चालान एक माह में नहीं जमा करते हैं तो विलम्ब शुल्क देना हाेगा। यह चालान की रकम का पांच से 10 प्रतिशत तक हो सकता है।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि 10 अगस्त से चालान वसूली की नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब व्हाट्सऐप चैटबॉट के जरिए ई-चालान नोटिस मोबाइल पर वाहन मालिकों को भेजी जा रही है। पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक और दूसरे चरण में वर्ष 2022 और 2023 के लम्बित ई-‑चालानों की सूचना इसी चैटबॉट से भेजना शुरू कर दिया गया है। मालिक व्हाट्सऐप चैटबॉट (8005441222) के जरिए चालान की सूचना पता कर सकते हैं। चालान भुगतान के लिए ‘पे-नाऊ’ लिंक होगा। विभाग क्यूआर कोड/यूपीआई/खाते के जरिए भुगतान नहीं लेता है। वर्ष 2024-25 में 22 लाख 11 हजार 244 चालान भुगतान लंबित है। इनसे 790 करोड़ वसूले जाने हैं।

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