वित्तीय वर्ष 2024-25 में फेल्ड पीपीए (PPA) की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।
महोदय/ महोदया,
आप अवगत हैं कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुणवत्ता शिक्षा संवर्द्धन तथा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि की लिमिट जनपदों को जारी की गयी है। उक्त के संबंध में कतिपय जनपदों द्वारा अवगत कराया गया है कि पी०पी०ए० फेल होने के कारण 31 मार्च 2025 तक व्यय के सापेक्ष संबंधित देयताओं का भुगतान नहीं किया जा सका है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुणवत्ता शिक्षा तथा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जनपदों को जारी लिमिट के सापेक्ष भुगतान न होने की दशा में संलग्न प्रारूप पर फेल्ड पी०पी०ए० की धनराशि का मांगपत्र युक्तियुक्त कारण सहित राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 15 मई 2025 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। फेल्ड पी०पी०ए० के धनराशि के मांगपत्र से सम्बन्धित निर्देश निम्नवत हैं-
1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के फेल्ड पी०पी०ए० से सम्बन्धित ही मांग-पत्र प्रस्तुत किया जाये तथा तत्संबंधी स्पष्ट कारण का भी उल्लेख किया जाये ।
2. मांग से पूर्व व्यय धनराशि के अभिलेख की जांच अवश्य कर ली जाये जैसे- शिक्षक प्रशिक्षण का उपस्थिति विवरण, संचालित कार्यक्रम का फोटो / वीडियो / अभिलेखीकरण, जेन के माध्यम से की गयी टेण्डर प्रकिया संबंधी अभिलेख एवं बिल / बाउचर / कयादेश इत्यादि । तद्नुसार अभिलेखीय सत्यापन के उपरान्त ही मांग पत्र प्रस्तुत किया जाये।
3. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्राचार्य, डायट के संयुक्त हस्ताक्षर से मांग पत्र प्रस्तुत किया जाये।
अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर गुणवत्ता शिक्षा संवर्द्धन तथा निपुण भारत मिशन से संबंधित फेल्ड पी०पी०ए० की धनराशि का मांगपत्र दिनांक 15 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें दिनांक 15 मई 2025 के बाद फेल्ड पी०पी०ए० से सम्बन्धित किसी भी मांगपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। संलग्नक - उक्तवत
भवदीय,
(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक


