Type Here to Get Search Results !
UPDATES
🔴 ब्रेकिंग: UPTET 2026: कार्यरत शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश Breaking 🔴 ब्रेकिंग: UPTET 2026: एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें डाउनलोड Breaking 🔴 ब्रेकिंग: UP TGT Result 2026: रिजल्ट घोषित, 9 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन Breaking 🔴 ब्रेकिंग: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी, जनपदवार CutOff देखें Breaking 🔴 ब्रेकिंग: भीषण गर्मी के चलते UP के इन जिलों के स्कूलों का समय बदला, देखें नई लिस्ट Breaking 🔴 iGOT पोर्टल: सभी उपलब्ध कोर्स लिंक New 🔴 प्रेरणा पोर्टल: छात्र व अभिभावक आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया 🔴 शिक्षक कैशलेस योजना: आवेदन, स्टेटस और EKYC अपडेट New 🔴 UP कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट 2026: अपने जिले का अस्पताल देखें New 🔴 UP B.Ed काउंसलिंग: 1 जुलाई से शुरू, देखें पूरा शेड्यूल Hot 🔴 ✍️ SMC बैठक रजिस्टर जुलाई 2026: एजेंडा और कार्यवाही देखें New 🔴 🌳 ईको क्लब जुलाई 2026: मुख्य गतिविधियाँ एवं कार्य-योजना New
ADVERTISEMENT

नए ITR फॉर्म जारी, इस बार हुआ बड़ा बदलाव, जानिए आप कौन सा आईटीआर भरेंगे?

Sir Ji Ki Pathshala

नए ITR फॉर्म जारी, इस बार हुआ बड़ा बदलाव, जानिए आप कौन सा आईटीआर भरेंगे? 

आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍स (CBDT) ने आईटीआर के फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को नोटिफाई कर दिया है। ये फॉर्म Financial Year 2024-25 अर्थात Assessment Year 2025-26 के लिए जारी किया गए हैं।

ITR 1 और ITR-4 के नोटिफाई होने के बाद अब उम्‍मीद की जा रही है कि बाकी फॉर्म भी जल्‍द ही नोटिफाई होंगे।

Income Tax Return
Income Tax Return

नए आईटीआर फॉर्म में बड़े बदलाव हुए हैं। पहले ITR-1 में कैपिटल गेन टैक्‍स को दिखाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब नए बदलाव के बाद ये ऑप्शन भी दे दिया गया है। अगर आपको लिस्‍टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी वाले Mutual Funds की बिक्री से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन्‍स हुआ है तो टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-1 का प्रयोग कर सकेंगे।

इससे पहले कैपिटल गेन वाले लोगों को आईटीआर-2 फॉर्म फाइल करना होता था. आईटीआर-1 फॉर्म में इक्विटी से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स को शामिल करने के अलावा कोई अहम बदलाव नहीं हुआ है.

कौन कर सकेगा ITR-1 का इस्तेमाल?

आयकर विभाग के अनुसार ITR-1 फॉर्म का प्रयोग 50 लाख रुपये तक की आय वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल्‍स, सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्‍याज जैसे अन्‍य सोर्स से इनकम, लिस्टेड इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से हुए 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और 5 हजार रुपये तक की कृषि इनकम वाले कर सकते हैं।

कौन नहीं भर पाएगा ITR-1 का फॉर्म?

हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री या लिस्‍टेड इक्विटी और इक्विटी म्‍यूचुअल की बिक्री से हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्‍स का स्‍टेटस या लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन को दिखाने का प्रावधान होने के बावजूद कुछ स्थितियों में रिटर्न के लिए ITR 1 फॉर्म का इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे। किसी कंपनी के डायरेक्‍टर हैं या किसी अनलिस्‍टेड कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश क‍िया है या सेक्‍शन 194AN के तहत TDS काटा गया है या ESOP पर टैक्स स्थगित है या देश के बाहर कोई संपत्ति है तो ITR-1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे।

कौन भर सकता है ITR-4 का फॉर्म?

बिजनेस और प्रोफेशन से आय, सेक्शन 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत टैक्‍स कैलकुलेशन, 50 लाख रुपये तक की आय, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अतिरिक्त), सेक्शन 112ए के तहत 1.25 लाख रुपये तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाले आईटीआर-4 फॉर्म भर सकते हैं।

Tags

Top Post Ad

ADVERTISEMENT

Bottom Post Ad

ADVERTISEMENT