Type Here to Get Search Results !

बाल्यकाल देखभाल अवकाश (CCL) के सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का स्पष्टीकरण

Sir Ji Ki Pathshala

बाल्यकाल देखभाल अवकाश (CCL) के सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का स्पष्टीकरण

हाल ही में, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने राज्य कर्मचारियों और बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के बाल्यकाल देखभाल अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। यह पत्र श्री शुभम मौर्य को संबोधित है, जिन्होंने आईजीआरएस संदर्भ संख्या 60000250011952 के माध्यम से इस विषय पर प्रश्न उठाया था।

पृष्ठभूमि

श्री शुभम मौर्य ने यह अनुरोध किया था कि महिला कर्मचारियों के बाल्यकाल देखभाल अवकाश को एक साल में 3 अवधियों के अतिरिक्त तीन और अवधियों तक बढ़ाया जाए। इस अनुरोध के जवाब में, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, सुरेंद्र कुमार तिवारी ने एक पत्र जारी किया। पत्र में, सचिव ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को नियमानुसार बाल्यकाल देखभाल अवकाश अनुमन्य है। उन्होंने शासनादेश संख्या 1301/79-5-2010-33/2009 दिनांक 08 जून, 2010 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बाल्यकाल देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्यकाल देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकता है। बाल्यकाल देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत किया जाएगा।

IGRS पोर्टल पर प्रकरण की स्थिति

सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्थानुसार, मांग/सुझाव/आर्थिक सहायता/स्थानांतरण/नौकरी दिए जाने की मांग/माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है। चूंकि श्री शुभम मौर्य का प्रकरण मांग/सुझाव से संबंधित है, इसलिए यह जनसुनवाई पोर्टल पर पोषणीय नहीं है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि बाल्यकाल देखभाल अवकाश नियमानुसार ही अनुमन्य है और इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जनसुनवाई पोर्टल पर केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि

इस पत्र की प्रतिलिपि लोक शिकायत अनुभाग-2, मुख्यमंत्री कार्यालय, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश लखनऊ, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ और शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी भेजी गई है।

यह स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए बाल्यकाल देखभाल अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

Tags
CCL