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यूपी बोर्ड वर्ष 2025 की परीक्षा से सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय हेतु वित्तीय निर्देश देखें।

Sir Ji Ki Pathshala

यूपी बोर्ड वर्ष 2025 की परीक्षा से सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय हेतु वित्तीय निर्देश देखें। 

व्ययः- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समस्त मूल्यांकन केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय हेतु अस्थायी अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी जायेंगी। जिससे मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं को ट्रक द्वारा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुँचाये जाने हेतु ट्रक भाड़े की धनराशि को अलग करने के उपरान्त हो अन्य आकस्मिक व्यय वहन किए जाय। आकस्मिक व्यय में स्टेशनरी, जल व्यवस्था, टाट, सुतली, विद्युत, दैनिक मजदूर आदि सम्मिलित है। इसका स्पष्ट उल्लेख के०मू०हा०-23 में है। आकस्मिक व्यय के मूल बिल / बाउचर्स का भुगतान करने हेतु आवश्यक निर्देश के०म्०हा०-23 में दिया गया है। तदनुसार व्यय- वाउचर्स, कैशबुक, स्टाक पंजिका आदि का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाय ।

अतएव उक्तानुसार मूल्यांकन कार्य समाप्त होने के उपरान्त अग्रिम / आकस्मिक व्ययों का समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु बिल / बाउचर्स सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें।

पारिश्रमिक दरें- मूल्यांकन केन्द्रों पर कार्यरत परीक्षकों, उपप्रधान परीक्षकों, कर्मचारियों, मुख्यनियंत्रक, उपनियंत्रक आदि के लिए पारिश्रमिक दरें शासनादेश संख्या: 420/15-7-2024-1 (152) / 2004 टी०सी० दिनांक 29 अक्टूबर 2024 एवं शासनादेश संख्या: 1413/15-7-2020-1 (152) / 2004 टी०सी० दिनांक: 09 नवम्बर 2024 द्वारा पारिश्रमिक दर निम्नवत है-

परीक्षकों हेतु पारिश्रमिक एवं यात्रा देशकों के लिए भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश:-

  1. आवंटित की जाने वाली धनराशि का व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही किया जाय किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
  2. आवंटित धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन / कार्य के लिए किया जाय, जिसके निमित्त धनराशि का आवंटन किया गया है आवंटित धनराशि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय न किया जाय।
  3. आवंटित धनराशि का समस्त भुगतान लाभार्थी के बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड आदि का पूर्ण विवरण प्राप्त कर बेनिफिकसरी बनाकर ई-पेमेन्ट / ई-कुबेर के माध्यम से किया जाए, किसी भी दशा में आवंटित धनराशि का आहरण व्यक्तिगत खाते में न किया जाय। 
  4. आवंटित धनराशि का व्यय केवल परीक्षा वर्ष 2025 हेतु किया जाय।
  5. आबंटित धनराशि के व्यय से संबंधित बिल बाउचर्स का रख-रखाव ऑडिट के समय जाँच दल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाने हेतु सुरक्षित रखें।
  6. आवंटित धनराशि के व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि को तत्काल समर्पण की सूचना से अवगत करायें।