मात्र चयन हो जाने से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

मात्र चयन हो जाने से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता : इलाहाबाद हाईकोर्ट 

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि मात्र चयन हो जाने से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। भर्ती प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए।

ये याचिकाएं 2013 भर्ती के उन चयनितों ने दाखिल की थीं, जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गोरखपुर के गौरव कुमार समेत 57 अन्य की याचिका पर दिया। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें करीब 860 को नियुक्ति दे दी गई। लेकिन 307 को पत्र नहीं दिया गया।

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