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सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के एक माह बाद भी अभ्यर्थी असमंजस में, 29,334 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर याचियों ने की काउंसिलिंग की मांग

Sir Ji Ki Pathshala 0

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के एक माह बाद भी अभ्यर्थी असमंजस में, 29,334 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर याचियों ने की काउंसिलिंग की मांग

प्रयागराज, उच्च प्राथमिक विद्यालय की 2013 की 29,334 पदों की शिक्षक भर्ती के शेष पदों पर तीन महीने में याचियों को नियुक्ति देने के सुप्रीम कोर्ट से आदेश के एक माह बाद भी अभ्यर्थी असमंजस में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद याची अभ्यर्थी प्रत्यावेदन लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों ने परिषद कार्यालय में अपने प्रत्यावेदन जमा किए हैं। जल्द काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी नहीं किया गया तो वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान (Science/Math) विषय के शिक्षकों की कमी को देखते हुए जुलाई 2013 में मेरिट के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अभ्यर्थी अरविंद कुमार शुक्ला, दिव्य प्रकाश मिश्रा, गंगा पटेल आदि ने बताया कि लिए गए आवेदन के क्रम में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन आठवें राउंड की काउंसिलिंग कराए जाने के बाद योगी सरकार ने 23 मार्च 2017 को नियुक्ति प्रक्रिया इस कारण रोक दी, क्योंकि चयन में धांधली किए जाने के आरोप कुछ अभ्यर्थियों ने लगाए थे।

ऐसे में अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने दो महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार अपील में चली गई, जहां उसकी याचिका खारिज हो गई। अभ्यर्थियों के अनुसार उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की तो सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका लगाई।

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