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सैलरी के साथ यदि शेयर से भी कमाई हुई है तो आयकर चुकाना होगा।

सैलरी के साथ यदि शेयर से भी कमाई हुई है तो आयकर चुकाना होगा।

सैलरी के साथ यदि शेयर से भी कमाई हुई है तो आयकर चुकाना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसमें 12 लाख रुपये तक की आय पर विशेष कर छूट (रिबेट) दी गई है, जिससे नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन पूंजीगत लाभ के साथ कुछ विशिष्ट मामलों में भले ही आय 12 लाख रुपये से कम हो, फिर भी कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसका कारण विशेष प्रकार की आय पर लागू आयकर नियम हैं।