PAN Card : एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लग सकता है 10,000 रुपये तक जुर्माना।
PAN Card : एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लग सकता है 10,000 रुपये तक जुर्माना।
एक से ज्यादा पैन कार्ड होने पर उसे क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को सौंप दें और रद्द कराएं, अन्यथा लग सकता है भारी जुर्माना।
नई दिल्ली। सरकार ने उन्नत ई-गवर्नेस के जरिये पैन (स्थायी खाता संख्या) से जुड़ी सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 योजना की शुरुआत की है। पैन 2.0 के जरिये सरकार डुप्लिकेट पैन को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है? आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को सौंपकर रद्द कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा-272बी के तहत कर अधिकारी एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं। ब्यूरो
अब तक जारी आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 98 फीसदी पैन कार्ड व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 योजना से आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।
ऑनलाइन ऐसे सरेंडर कर सकते हैं डुप्लिकेट पैन
- एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर 'मौजूदा पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार / पैन कार्ड रिप्रिंट' फॉर्म को भरकर जमा करें।
- सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद सही ढंग से सत्यापित करें।
- कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन में बाएं स्थित बॉक्स पर क्लिक करें।
- उस पैन नंबर की डिटेल भरें, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।
- सहायक दस्तावेज के साथ शुल्क का भुगतान करें और पूरा फॉर्म जमा करें।
ऑफलाइन तरीका
- पैन में परिवर्तन / सुधार के लिए फॉर्म-49ए भरकर नजदीकी पैन सेवा केंद्र में जमा करें।
- सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर को स्पष्ट रूप से दर्शाएं।
- वैकल्पिक रूप से क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी को लिखित अनुरोध पत्र भेजें।
- व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध कराएं। साथ ही, पैन नंबर भी दें, जिसे सरेंडर करना है।