29,334 भर्ती मामला में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शेष रिक्त पदों पर भर्ती हेतु याचिका सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित

29,334 भर्ती मामला में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शेष रिक्त पदों पर भर्ती हेतु याचिका सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित

कट ऑफ में आने वाले नियुक्ति के हकदार होंगे। 2016 के विभिन्न महीनों में जारी शासनादेश के आधार पर दो महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है।जो कोर्ट में थे सिर्फ उन्हें ही नियुक्ति मिलेगी।कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2019 तक के कैंडिडेट जो कोर्ट में कट ऑफ में थे हकदार होंगे।

29334 गणित /विज्ञान भर्ती वर्ष 2013 

31 दिसंबर 2019 के पहले जो माननीय न्यायालय में किसी माध्यम से पहुंच गए थे यदि उनसे कम अंक वाला कोई पहले से नियुक्त है तो उनको भी तीन महीने के अंदर अधिकतम छः महीने के अंदर नियुक्त करना है। वे वरिष्ठता या वेतन का कम अंक वालों की तुलना में पाने का दावा नहीं करेंगे। 

जो कोर्ट में नहीं पहुंचे उनको कोई राहत नहीं दी गई है।

अविचल

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