नई और पुरानी आयकर व्यवस्थाएं एक साथ चलती रहेंगी: वित्तमंत्री

नई और पुरानी आयकर व्यवस्थाएं एक साथ चलती रहेंगी: वित्तमंत्री 

आम बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने के ऐलान के दूसरे दिन रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई, पुरानी आयकर व्यवस्थाएं साथ-साथ चलती रहेंगी। लोगों को उन्हें अपनाने का विकल्प आगे भी मिलेगा।

 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साक्षात्कार में कहा, नई आयकर व्यवस्था में छूट को सात लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से हर आय वर्ग को आयकर छूट का लाभ मिला है। जिन्होंने पुरानी व्यवस्था को अपनाया और निवेश किए हैं, उन्हें भी पहले की तरह इसका लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने ने कहा, मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है, जिसमें पुरानी व्यवस्था को बंद करने की बात हो। पुरानी व्यवस्था में शिक्षा-आवास ऋण, बीमा प्रीमियम, स्कूल फीस, एनपीएस जैसे मदों में निवेश पर छूट है। सीतारमण ने कहा, आम बजट के केंद्र बिंदु में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, क्योंकि जो भी आवंटन हैं, ध्यान मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है।

नई आयकर व्यवस्था में छूट को सात लाख से 12 लाख रुपये किया गया है। साथ ही आयकर स्लैब की दरों में भी बदलाव किया है। इससे फायदा यह हुआ कि हर आय वर्ग को आयकर छूट का लाभ मिला है। - निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

शत प्रतिशत FDI से बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74 से 100 फीसदी करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भविष्य में प्रीमियम में कमी से मिल सकता है। विदेशी निवेश से जुड़े मौजूदा नियमों और शर्तों की समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य निवेशकों के लिए प्रक्रिया को और सुगम बनाना है।

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