Type Here to Get Search Results !

विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड पाने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं मिलेगा

Sir Ji Ki Pathshala 0

विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड पाने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं मिलेगा


Bonus

शासनादेश के क्रम में वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड पाने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध 2023-24 या उससे पूर्व अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, उनके बोनस की राशि का भुगतान निर्णय आने और कर्मचारी के दोषमुक्त होने तक स्थगित रखा जाएगा।


25 प्रतिशत राशि नकद भुगतान की जाएगी

तीन साल या उससे अधिक समय से लगातार काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी तदर्थ वेतन दिया जाएगा। तदर्थ वेतन के पात्र सभी कर्मचारियों के लिए बोनस राशि का 75 प्रतिशत संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो बोनस राशि उसे एनएससी के रूप में दी जाएगी या पीपीएफ में जमा की जाएगी। जबकि जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं या 30 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी राशि नकद में भुगतान की जाएगी। हिंदुस्तान

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad