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चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना और देखना अपराध, उल्लंघन पर POCSO कानून के तहत मुकदमा होगा : सुप्रीम कोर्ट

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चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना और देखना अपराध, उल्लंघन पर POCSO कानून के तहत मुकदमा होगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बाल पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना POCSO कानून के तहत अपराध है। साथ ही, अदालत ने संसद को POCSO कानून में बदलाव करने और ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ के बजाय 'बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री' शब्द का उपयोग करने पर विचार करने का सुझाव दिया।

Pocso

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने केंद्र से एक अध्यादेश लाने और कानून में संशोधन होने तक 'बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री' शब्दों का इस्तेमाल करने को कहा। पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना POCSO के तहत अपराध नहीं है।

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