Type Here to Get Search Results !

68500 शिक्षक भर्ती : अवशेष 27713 पदों को भरे जाने हेतु हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

68500 शिक्षक भर्ती  : अवशेष 27713 पदों को भरे जाने हेतु हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

📢 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश देखें 

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को यह आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत अवशेष बचे 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRE) कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
न्यायालय ने कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा न हो तो ATRE कराने का निर्णय दो माह के भीतर लिया जाए, साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी लाभ दिये जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। 

68500 शिक्षक भर्ती

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि ATRE कराने में कोई बाधा हो तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है।
यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।