अनुमान के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट बनने पर छह से सात हजार शिक्षक होंगे प्रभावित
अनुमान के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट बनने पर छह से सात हजार शिक्षक होंगे प्रभावित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में नई मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाल ही में हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची रद्द कर दी थी और तीन महीने के भीतर नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।

इस मामले पर मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक की। इससे पहले हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 जून 2020 को जारी 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2019 की चयन सूची और 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को नजरअंदाज कर नई चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था।
अनारक्षित उम्मीदवार कोर्ट जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों के 69 हजार पदों पर भर्ती के मामले में भले ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया है, लेकिन अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्प पर कानूनी राय ले रहे हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर असर पड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर नई मेरिट लिस्ट बनी तो छह से सात हजार सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है
69000 भर्ती में प्रभावित होने वालों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग
बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई की इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाए। बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा। साथ ही इससे जो लोग प्रभावित होंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा, विभाग इसका भी प्रस्ताव तैयार करेगा।