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आधार से पैन लिंक न होने पर देना होगा 20 प्रतिशत की दर से टैक्स

आधार से पैन लिंक न होने पर देना होगा 20 प्रतिशत की दर से टैक्स

आधार से पैन लिंक न होने पर देना होगा 20 प्रतिशत की दर से टैक्स

आधार से पैन लिंक न होने पर देना होगा 20 प्रतिशत की दर से टैक्स


सीतापुर। शिक्षकों को अगर आयकर कटौती से बचना है तो उन्हें अपना आधार कार्ड व पैनकार्ड को आपस में लिंक कराना होगा। यह काम हर हाल में 31 मई तक पूरा कर लेना होगा। इसके बाद उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। सीधे वेतन से 20 फीसदी की कटौती कर दी जाएगी। इसको लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी ने बीईओ को पत्र लिखा है। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 3500 परिषदीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में करीब 15 हजार शिक्षक हैं। शिक्षकों को हर हाल में आधार कार्ड को पैनकार्ड से लिंक कराना होगा। इसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है। 31 मई तक अगर वह लिंक नहीं कराते है तो उन्हें आयकर विभाग की तरफ से नोटिस का सामना करना पड़ेगा। वेतन से सीधे 20 फीसदी टैक्स की कटौती कर दी जाएगी।

इस तरह कटेगा टैक्स

यदि किसी शिक्षक व अधिकारी का पैन व आधार आपस में लिंक नहीं है। वित्तीय वर्ष में 6.50 लाख कुल वेतन है तो आयकर विभाग की तरफ से 20 फीसदी की दर से 1.30 लाख रुपये का आयकर चुकाने का नोटिस दिया जाएगा। यह वेतन से सीधे काट लिया जाएगा। 

31 मई तक का मौका

"अगर आधार व पैन लिंक नहीं है तो आयकर विभाग पैन को सीधे इन ऑपरेटिव की श्रेणी में डाल देता है। टैक्स में बिना कोई छूट दिए सीधे 20 फीसदी की देयता की जा रही है। इसलिए आधार को पैन से लिंक जरूर करवा लें।" 

सुनील कुमार मिश्रा, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक