Type Here to Get Search Results !

50 साल की उम्र पूरी कर चुके विद्युत विभाग के कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के द्वारा रिटायर करने का आदेश जारी।

Sir Ji Ki Pathshala 0
उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के ज्ञाप संख्या: 470 - अ0प्र0 ( 2 ) / पाकालि / 2024 - 08 - विविध / 2ब / 2018 दिनांक 16.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि कि कारपोरेशन की अधिसूचना सं0-7-विनियम/काविनी-29 / पाकालि / 15-73 विनियम / 15 दिनांक 04.02.2016 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (कार्मिक की सेवानिवृत्त) विनियमावली-2015 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत, ऐसे कार्मिक, जो दिनांक 30.09.2023 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, को उनकी उपयुक्तता तथा कार्यकुशलता की समीक्षा कर, लोकहित में, अधिवर्षितावय के पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है।
अतः कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपने कार्यालय में कार्यरत समूह-ग एवं समूह–'घ' के कार्मिक जो दिनांक 30.09.2023 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, को उनकी उपयुक्तता तथा कार्यकुशलता की समीक्षा कर, लोकहित में, अधिवर्षितावय के पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग समिति का गठन करते हुए कारपोरेशन नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।


Retirement after Screening



إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad