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NPS मैच्योरिटी की 60% राशि पूर्णतया टैक्स फ्री

Sir Ji Ki Pathshala

NPS मैच्योरिटी की 60% राशि पूर्णतया टैक्स फ्री

NPS

निवेश पर Tax बेनिफिट

  • एनपीएस ग्राहकों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
  • इसके अलावा ग्राहक सेक्शन 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपये और धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। 
  • इतना ही नहीं, NPS मॉडल के तहत आने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारियों को अतिरिक्त कर लाभ मिलता है। यह लाभ उनके नियोक्ता द्वारा NPS में किए गए योगदान पर मिलता है। धारा 80C और 80CCD (1B) के तहत कर्मचारी के मूल वेतन के 10% पर अतिरिक्त कर लाभ मिलता है। यह कटौती 7.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर लागू।

NPS रिटर्न पर टैक्स लाभ

टियर-I अकाउंट में ग्राहक को टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।

मैच्योरिटी पर टैक्स लाभ

NPS की परिपक्वता तब पूर्ण होती है जब निवेशक 60 वर्ष का हो जाता है। हालाँकि मैच्योरिटी के समय जमा राशि का केवल 60% ही निकाला जा सकता है। शेष 40% राशि को वार्षिकी (Annuity) में निवेश करना अनिवार्य है।

पहले एनपीएस से निकाली गई 60 फीसदी एकमुश्त रकम में से सिर्फ 40 फीसदी पर ही टैक्स छूट मिलती थी और बाकी 20% रकम पर ग्राहक के इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाता था। लेकिन केंद्रीय बजट 2019 में की गई घोषणा के अनुसार, टैक्स बेनिफिट अब वित्त वर्ष 2020-21 से पूरी 60% राशि पर उपलब्ध है। अर्थात एनपीएस मैच्योरिटी पर एकमुस्त मिलने वाली 60% की राशि पर ग्राहक को अब टैक्स नही देना होगा। यह सुविधा एनपीएस को पूरी तरह से कर-मुक्त निवेश उत्पाद बनाता है।