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शिक्षक भर्ती 2021 : संशोधित परिणाम पर हस्तक्षेप से HC का इनकार

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शिक्षक भर्ती 2021 : संशोधित परिणाम पर हस्तक्षेप से HC का इनकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक भर्ती 2021 के घोषित परिणाम की जांच के बाद संशोधित परिणाम घोषित करके पुराने परिणाम को रद्द करने के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता में दिशानिर्देशों का पालन भी शामिल है।

यदि निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है और कंप्यूटर ने विषय स्थानांतरण के आधार पर ओएमआर शीट की जांच नहीं की है, तो यह कानूनी त्रुटि नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रंजीत कुमार यादव सहित 177 उम्मीदवारों की याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित किया। मामले के तथ्यों के अनुसार, सहायक शिक्षकों की भर्ती 19 फरवरी, 2021 के सरकारी आदेश के तहत की गई थी।

परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर, 2021 को घोषित किया गया था। सभी याचिकाकर्ताओं को सफल घोषित किया गया था लेकिन बाद में संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया था। आवेदकों को शामिल नहीं किया गया था। इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ओएमआर शीट भरने में कोई गलती नहीं हुई। जांच में यह बात सामने आई है। सरकार ने कहा कि ओ. एम. आर. शीट गलत तरीके से भरी गई थी। विषय पूरी तरह से भरे नहीं हैं। नतीजतन, कंप्यूटर ने ओ. एम. आर. शीट की जाँच नहीं की। याचिकाकर्ताओं ने मामले को ठीक से नहीं भरा और इसे स्पष्ट करने में भी विफल रहे। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दिशा-निर्देशों का ठीक से पालन भी नहीं किया है और इसलिए वे राहत के हकदार नहीं हैं। सुनवाई के बाद, अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि घोषित परिणाम की जांच परीक्षा की निष्पक्षता के लिए की गई है।

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