अंतर्जनपदीय सामान्य स्थानांतरण के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश देखें, कोर्ट के आदेश के बाद नए सत्र में दोबारा कर सकेंगे आवेदन
वर्तमान जारी स्थानांतरण नीति 2023-24 के दौरान दूसरी बार स्थानांतरण का लाभ लेने के उद्देश्य से याची द्वारा किए गए आवेदन को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था जिसकी वजह से याची ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट के दखल से आगामी शैक्षिक सत्र में होने वाले ट्रांसफर में दोबारा आवेदन करने की मिली अनुमति

