Type Here to Get Search Results !

11 से 13 जनवरी के मध्य शिक्षकों को कार्यमुक्त करने व कार्यभार ग्रहण कराने के लिए प्रधानाध्यापक रहेंगे विद्यालय में, देखें दिशा निर्देश

Sir Ji Ki Pathshala

11 से 13 जनवरी के मध्य शिक्षकों को कार्यमुक्त करने व कार्यभार ग्रहण कराने के लिए  प्रधानाध्यापक रहेंगे विद्यालय में, देखें दिशा निर्देश

शैक्षिक सत्र-2023-24 में अंत: जनपदीय पारस्परिक स्थानानारण हेतु जनपद कन्नौज के बीएसए द्वारा जारी दिशा निर्देश।

1. अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानानारण आदेश जारी होने के उपरान्त स्थानान्तरित अध्यापक ऑनलाइन पेयरिंग फॉर्म, आदेश, शपथ पत्र, सम्बनिधत विद्यालय से कार्यमुक्ति आदेश, व अदेश प्रगाण पत्र, फोटो आई०डी० व शैक्षिक अभिलेखों आदि की स्वप्रमाणित छायापति फाइल में संलग्न करते हुए सम्बनिका खण्ड शिक्षा अधिकारी के समक्ष दिनांक 11.01.2024 को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण हेतु प्रस्तुत होगे।

2. प्रथम खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षक द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का स्थानांतरण आदेश से मिलान/परीक्षण करते हुए अपने कार्यालय से शिक्षक को द्वितीय खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे व कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण पंजिका में अंकित करेंगे। द्वितीय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यमुक्त होकर आये शिक्षक की पत्रावली का स्थानांतरण आदेश से मिलान / परीक्षण करेंगे। पेयर्ड शिक्षक को कार्यमुक्त करने के उपरांत ही सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने हेतु सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / इंचार्ज प्रधानाध्यापक को निर्देशित करेंगे व कार्यमुक्ति / कार्यभार ग्रहण पंजिका में अंकित करेंगे।

3. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / इंचार्ज प्रधानाध्यापक दिनांक 11.01.2024 से 13.01.2024 के मध्य स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्ति / कार्यभार ग्रहण कराने हेतु विद्यालय में उपस्थित रहेंगे व कार्यभार ग्रहण उपरांत सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

4. प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण की दशा में विद्यालय का चार्ज विद्यालय के वरिष्ठतम् शिक्षक को दिया जाएगा।

5. यदि स्थानांतरित होने वाले अध्यापक को टेबलेट प्राप्त कराया गया है तो स्थानांतरण उपरान्त टेबलेट स्थानांतरित होने वाले शिक्षक से अन्य वरिष्ठ शिक्षक को प्रधानाध्यापक / इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राप्त करायेंगे।

6. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी कोई अध्यापक/अध्यापिका कार्यमुक्त नहीं होते है तो इस स्थिति में सम्बन्धित पेयर के स्थानांतरण को निरस्त करते हुए इसकी सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनाक 13.01.2024 को उपलब्ध करायेंगे।

7. इस स्थानांतरण में यदि दोनो में से एक शिक्षक रिलीव हो जाता है व दूसरा शिक्षक रिलीव नहीं होता है तो इस परिस्थिति में उस पेयर का अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण निरस्त समझा जाएगा व सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यमुक्त शिक्षक को उसके मूल विद्यालय में पुनः ज्वाइन करायेंगे।

8. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण पूर्व शासनादेश दिनांक 20.01.2023 के विन्दु संख्या 05 व 06 का परीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। किसी विसंगति की स्थिति में सम्बन्धित अध्यापक की कार्यमुक्ति / कार्यभार ग्रहण प्रक्रिया को स्थगित करते हुए प्रकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित करेंगे।

9. अन्त जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित शिक्षकों की मानव सम्पदा आई०डी०/प्रेरणा पोर्टल अपडेट करते हुए 03 दिवस के अन्दर मानव सम्पदा आई०डी० नवीन विद्यालय हेतु स्थानन्तिरिक करेंगे। उपरोक्त निर्देशों का पालन ससमय कराना सुनिश्चित करें।

Basic Shiksha News