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परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को एलआईसी द्वारा बिना बचत मृत्यु जोखिम वाली ग्रुप इंश्योरेंस का प्रस्ताव।

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परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को एलआईसी द्वारा बिना बचत मृत्यु जोखिम वाली ग्रुप इंश्योरेंस का प्रस्ताव।

एलआईसी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को बिना बचत और मृत्यु जोखिम के समूह बीमा प्रदान करती है।

असामयिक मृत्यु पर ही मिलेगा क्लेम, मैच्योरिटी या ब्याज राशि नहीं देनी होगी ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का लाभ देने की तैयारी।

बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के सामूहिक बीमा का नया प्रस्ताव शासन को भेजा है।

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि पहले समूह बीमा के तहत केवल मृत्यु जोखिम का प्रावधान था, बचत का नहीं। शिक्षकों के वेतन से हर महीने या सालाना प्रीमियम काटा जाएगा। यदि शिक्षक सेवानिवृत्ति तक जीवित रहता है तो काटा गया कुल प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा और उसकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसे मृत्यु दावा देना होगा।

उन्होंने बताया है कि नए नियमों के मुताबिक केवल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस ही उपलब्ध है. इसमें केवल असामयिक मृत्यु पर ही क्लेम मिलेगा और मैच्योर रकम या ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है. इस पर सचिव ने शासन से अनुमति मांगी है। इस पर शिक्षक नेताओं ने असंतोष जताया है. उन्होंने कहा कि इससे शिक्षकों को कोई खास फायदा नहीं होगा. विभाग ने 2014 से अब तक काटी गई बीमा राशि वापस नहीं की है।

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