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चंदौली में अंतरजनपदीय ट्रांसफर की समय-सीमा तय, 19 जून तक BEO कार्यालयों को सौंपनी होगी रिपोर्ट

चंदौली में अंतरजनपदीय तबादले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तय। BEO कार्यालयों को 19 जून तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश। पूरी गाइडलाइंस यहाँ पढ़ें।

चंदौली। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण (Inter-District Transfer) को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा 5 जून 2026 को जारी शासनादेश के अनुपालन में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) चंदौली ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

inter district transfer chandauli 2026

​शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए ट्रांसफर के इच्छुक और पात्र शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन भरकर अपने दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इसके लिए विभाग ने समयसीमा तय कर दी है।

​महत्वपूर्ण तिथियां और समयसीमा (Timeline)

​शिक्षकों और अधिकारियों के लिए विभाग ने निम्नलिखित शेड्यूल तय किया है:

  • 18 जून 2026: इच्छुक व पात्र शिक्षकों को हर हाल में अपने आवेदन BEO कार्यालय में जमा करने होंगे।
  • 19 जून 2026 (शाम 5:00 बजे तक): सभी BEO को प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर, उन्हें विशेष वाहक के जरिए BSA कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

आवेदन के लिए मुख्य गाइडलाइंस

​BSA कार्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए निम्नलिखित नियम तय किए गए हैं:

  • सत्यापन और संस्तुति: खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) अपने स्तर पर प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण करेंगे और अपनी स्पष्ट टिप्पणी/संस्तुति के साथ इसे आगे बढ़ाएंगे।
  • डिजिटल रिकॉर्ड: प्रत्येक विकास खंड से मिलने वाले आवेदनों की एक समेकित (कंसोलिडेटेड) सूची बनाई जाएगी और सभी दस्तावेजों को एक ZIP फाइल में तैयार कर जमा किया जाएगा।
  • प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी: प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्कूल के शिक्षकों को इस शासनादेश की जानकारी तुरंत दें और समय से आवेदन कराना सुनिश्चित करें।
⚠️ ध्यान दें: 19 जून 2026 की शाम 5 बजे के बाद मिलने वाले, अधूरे या त्रुटिपूर्ण (गलत) आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारी या शिक्षक जिम्मेदार होंगे।

ट्रांसफर के बाद कार्यमुक्ति (Relieving) के नियम

​आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं का अंतरजनपदीय स्थानांतरण परिषद द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उन्हें नए जनपद में ज्वाइन करने से पहले वर्तमान जनपद (चंदौली) से कार्यमुक्त (Relieve) होना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रत्यावेदन और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

​शिक्षकों के लिए सलाह

​यदि आप भी इस सत्र में अंतरजनपदीय तबादले के इच्छुक हैं, तो अंतिम तारीख (18 जून) का इंतजार बिल्कुल न करें। तकनीकी समस्याओं या दस्तावेजी कमियों से बचने के लिए अपने सभी जरूरी प्रमाण पत्र समय रहते तैयार कर लें और जल्द से जल्द अपने ब्लॉक के BEO कार्यालय में आवेदन जमा कर दें।