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26 मई को समाप्त होगा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, बजट व्यय हेतु सचिवों पर होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

मुरादाबाद डीपीआरओ (DPRO) के आदेशानुसार 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जानें बजट और भुगतान को लेकर क्या हैं नए नियम।

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पंचायती राज व्यवस्था के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) आलोक शर्मा ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सूचित किया है कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आगामी 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।

​इस संबंध में वित्तीय पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभाग ने कमर कस ली है।

​वित्तीय अनुशासन पर जोर

​DPORO द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों के स्तर पर चल रहे कार्यों और उनके भुतानों की समीक्षा करें। विभाग का मुख्य उद्देश्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले सभी लंबित वित्तीय कार्यों का निपटारा करना है।

मुख्य निर्देश निम्नलिखित हैं:

  • भुगतान की समय सीमा: सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि 25 मई 2026 तक खातों में उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही कार्यों का भुगतान सुनिश्चित करें।
  • बकाये से बचाव: कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का भुगतान शेष न रहे, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या कानूनी उलझन से बचा जा सके।
  • मानदेय का अनिवार्य भुगतान: ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों और सामुदायिक शौचालयों के केयर-टेकरों के मानदेय का भुगतान नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर करने के आदेश दिए गए हैं।

​सचिवों पर होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

​आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी ग्राम पंचायत में उपलब्ध बजट से अधिक का व्यय किया जाता है या भुगतान को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।

​इन अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि

​प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने के लिए इस आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी (DM), मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) सहित जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को भेज दी गई है।

"कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वित्तीय अनुशासन बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सभी ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी सीमा के भीतर ही व्यय करें।"आलोक शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद

​इस आदेश के बाद अब जनपद की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के अंतिम भुगतान और कागजी कार्रवाई को पूरा करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

Official Order Letter DPRO Moradabad regarding end of Gram Pradhan tenure May 2026.