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शिक्षामित्रों के ट्रांसफर/समायोजन आदेश जारी – जानें पूरी प्रक्रिया

Sir Ji Ki Pathshala

प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर एवं समायोजन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, शिक्षामित्रों की तैनाती से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया है। आइए विस्तार से समझते हैं—कौन-कौन से शिक्षामित्र ट्रांसफर के पात्र हैं और किन परिस्थितियों में समायोजन किया जाएगा।

शिक्षामित्रों के ट्रांसफर/समायोजन आदेश जारी

📌 1. वर्तमान तैनाती पर रहने वाले शिक्षामित्र

जिन शिक्षामित्रों ने अपनी वर्तमान तैनाती पर ही बने रहने का विकल्प दिया है,
➡️ उनके विकल्प पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
वे अपनी पूर्व स्थिति में कार्यरत रहेंगे।


📌 2. पुरुष एवं अविवाहित महिला शिक्षामित्र – मूल तैनाती में वापसी

यदि किसी पुरुष या अविवाहित महिला शिक्षामित्र ने अपने मूल विद्यालय में पुनः तैनाती का विकल्प दिया है, तो—
➡️ यदि मूल तैनाती वाले जनपद के विद्यालय में पद रिक्त हैं, तो उन्हें उसी विद्यालय में पुनः तैनात कर दिया जाएगा।


📌 3. मूल विद्यालय में रिक्ति न होने पर वैकल्पिक तैनाती

ऐसे मामलों में जहाँ—

  • मूल तैनाती वाले विद्यालय में पद रिक्त नहीं है,

तो विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है—
➡️ उन्हें उसी ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/वार्ड के किसी अन्य विद्यालय में, जहाँ रिक्ति उपलब्ध हो, तैनात किया जाएगा।


महत्वपूर्ण नोट

  • एक विद्यालय में अधिकतम 2 शिक्षामित्र ही तैनात किए जा सकते हैं।
  • नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों में अधिकतम 3 शिक्षामित्र तैनात किए जा सकेंगे।

यह व्यवस्था विद्यालयों में संसाधनों के संतुलित वितरण और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।



आदेश की PDF डाउनलोड करें