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समय से किस्त भरने पर ही एकमुश्त कर्ज चुका पाएंगे उधारकर्ता

समय से किस्त भरने पर ही एकमुश्त कर्ज चुका पाएंगे उधारकर्ता

समय से किस्त भरने पर ही एकमुश्त कर्ज चुका पाएंगे उधारकर्ता

नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बैंक की एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना का लाभ उठाना उधारकर्ता का अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पूर्व शर्तों के मुताबिक समय से मासिक किस्त न भरी हो।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ए.जी. मसीह की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि पात्रता की सीमा पार करने पर भी कर्जदार को आवेदन पर विचार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वह स्वयं निर्धारित शर्तों को पूरा न करता हो। चूंकि उधारकर्ता ने बैंक की ओटीएस योजना का लाभ उठाने की शर्त के रूप में बकाया राशि का 5% अग्रिम भुगतान नहीं किया था, वह योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं है।