Search Suggest

अग्रिम कर (Advance Tax) का भुगतान न होने पर 3% ब्याज लगेगा।

अग्रिम कर (Advance Tax) का भुगतान न होने पर 3% ब्याज लगेगा।

अग्रिम कर (Advance Tax) का भुगतान न होने पर 3% ब्याज लगेगा।

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्रालय ने नए आयकर विधेयक में अग्रिम कर की कम अदायगी पर ब्याज वसूली संबंधी प्रावधान को लेकर मंगलवार को एक सुधार अधिसूचना जारी की।

इस अधिसूचना में निर्धारित तारीख तक अग्रिम कर की कम अदायगी करने पर तीन प्रतिशत ब्याज की वसूली का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को आयकर अधिनियम, 1961 के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप बना दिया गया है। मौजूदा नियमों के तहत जिन करदाताओं पर 10,000 रुपये या उससे अधिक का कर देय होता है, उन्हें अग्रिम कर चार किस्तों में चुकाना होता है। इनके लिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च नियत होती हैं। आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 में प्रावधान था कि अगर तिमाही की नियत तिथि के अगले दिन ही अग्रिम कर राशि में कमी पूरी कर दी जाए तो एक माह का एक प्रतिशत ब्याज ही लगेगा।