किसी भी वाहन का बार-बार चालान होने पर संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट होगा निरस्त
किसी भी वाहन का बार-बार चालान होने पर संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट होगा निरस्त।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी वाहन का बार-बार चालान किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट रद्द कर दिया जाए। इस कार्रवाई को फास्टैग से भी जोड़ा जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 6 से 10 जनवरी तक स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मोटरसाइकिलों से तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न हटा दें। नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर रोक लगाई जाए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 23 से 25 हजार मौतें होती हैं। इससे राष्ट्रीय हानि होती है। उन्होंने सभी जिलों में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 5 जनवरी तक पूरी करने का निर्देश दिया। सभी 75 जिलों में सड़क सुरक्षा समिति का गठन पूरा कर लिया जाये।
प्रत्येक माह जिलों में सड़क सुरक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएं। सीएम ने जिलों में उन स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया, जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसे ख़त्म करने की कार्ययोजना बनायें।